जून महीने का पहला हफ्ता गुजर गया है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद देश
के अधिकांश हिस्से में जिंदगी पटरी पर लौट आई है। ऐसे में यह जान लेना अच्छा होगा
कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक कौन-कौन से काम पूरे कर लेना जरूरी है। इन
कामों में Aadhaar
PAN Linking के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े काम भी शामिल हैं। वहीं टैक्स बचत
की योजनाओं में निवेश की आखिरी तारीख भी सरकार ने 30 जून तक कर दी थी। समय सीमा में ये काम नहीं करने
पर आगे नुकसान झेलना पड़ सकता है।
2. इनकम टैक्स रिटर्न:
बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने जिन छूट का ऐलान किया था, उनमें इनकम टैक्स
रिटर्न की तारीख भी थी, जिसे 30 जून कर दिया गया
था। यानी जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया
हैस वो 30 जून तक कर दें।
3. हासिल कर लें फॉर्म
16: आमतौर पर
कर्मचारियों को कंपनी की ओर से मई में फॉर्म 16 जारी कर दिया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस
और लॉकडाउन के कारण सरकार ने यह समय-सीमा बढ़ाकर 15 जून से 30 जून कर दी थी। यानी कभी कर्मचारी 30 जून तक फॉर्म 16 हासिल कर लें।
4.
PPF या सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करवा दें राशि: जिन लोगों ने अपने PPF या सुकन्या समृद्धि
खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है, उनके लिए 30 जून तक का समय है। इससे पहले यह समय-सीमा 31 मार्च थी। बता दें, मिनिमम बैलेंस नहीं
होने पर डाक विभाग पैनाल्टी लगाता है, जिस पर सरकार ने 30 जून तक रोक लगा रखी है।
5. बचा लीजिए टैक्स:
टैक्स बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए सरकार ने 30 जून तक का समय दिया है। यह निवेश वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स
बचाने की कवायद है। 30 जून तक 80C और 80D
के तहत टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश किया जा
सकता है।
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