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RBI ने वापस लिया फैसला, बैंक खाते में 5000 रुपये से ज्‍यादा के पुराने नोट जमा करने पर प्रतिबंध हटा

नई दिल्‍ली :  बैंक खातों में 30 दिसंबर तक 5000 रुपये से ज्‍यादा के पुराने नोट जमा करने पर प्रतिबंध हट गया है। अब बिना पूछताछ के बैंक खाते 5000 रुपये से ज्‍यादा के पुराने नोट जमा होंगे।

 जमाकर्ता को अब बैंक अधिकारियों को अभी तक पैसा जमा न कराने की वजह बतानी होगी।जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें एक बैंक खाते में 30 दिसंबर तक 5000 रुपये से अधिक राशि के पुराने नोटों को जमा करने पर कड़ी शर्तें लगाई गई थी।

 इस फैसले को वापल लिए जाने के बाद अब बिना पूछताछ के बैंक खाते में 5000 रुपये से ज्‍यादा के पुराने नोट जमा हो सकेंगे। अब केवाईसी अपडेट वाले बैंक खाते पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

बता दें कि रिजर्व बैंक ने बीते दिनों यह फैसला दिया था कि इस नियम के तहत कोई व्यक्ति 30 दिसंबर तक 5000 रुपये से अधिक अप्रचलित नोट केवल एक बार ही जमा करवा सकेगा और उसे यह भी बताना होगा कि यह राशि अब तक क्यों नहीं जमा करवाई गई।

 भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 500 और 1,000 के पुराने या बंद नोटों में 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराने पर कड़े अंकुश लगा दिए थे

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा था कि नई कालाधन माफी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई), 2016 के तहत खातों में पुराने नोटों में कितनी भी राशि जमा कराई जा सकती है। 

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया था कि बैंक खातों में पुराने नोटों को जमा कराने पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं। वहीं पीएमजीकेवाई योजना के लिए कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत कितनी भी राशि जमा कराई जा सकती है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत कालाधन धारक खाते में बेहिसाबी धन जमा करा सकते हैं।
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