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मप्र के 48 हजार दैनिक वेतनभोगी अब कहलाएंगे स्थायी कर्मी

भोपाल.  प्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतनभोगी अब स्थायी कर्मी कहलाएंगे। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने 26 साल बाद इन कर्मियों को नियमित वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। 

कैबिनेट के फैसले के अनुसार स्थायी कर्मियों को स्वीकृत वेतनमान पर 1 सितंबर से 125 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ दिया जाएगा।

 इससे तीन श्रेणियों में काम कर रहे इन कर्मियों को हर महीने 3000 से 5000 रुपए तक का फायदा होगा। ये फायदे 1 सितंबर 2016 के बाद सेवा में आए कर्मियों को नहीं मिलेंगे। 

रिटायरमेंट के बाद स्थायी कर्मियों को ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलेगा। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी की राशि अधिकतम 1 लाख 75 हजार रुपए मिलेगी।

कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 29 में से कुल 15 मंत्री ही पहुंचे। आयुष एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हर्ष सिंह बीमारी के चलते दिल्ली में भर्ती हैं, जबकि बाकी मंत्री नवरात्र व अन्य निजी कारणों से कैबिनेट में नहीं पहुंचे। थे।

सालों बाद 48 हजार दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी करने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दी, लेकिन उसके राज्य मंत्री लालसिंह आर्य नहीं थे।

 हालांकि यह विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। लिहाजा इस पर बात नहीं हुई, लेकिन राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के विभाग का एजेंडा था, वे नहीं थे। उद्योग विभाग का एजेंडा था, मगर मंत्री राजेंद्र शुक्ल नहीं थे।

कटनी में कंपोजिट लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना पर सहमति। डीबीएफओटी (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) सिद्धांत अनुसार सरकारी जमीन पर लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण और 30 वर्ष तक संचालन किया जाएगा। 

 81 एकड़ जमीन का उपयोग होगा। योजना पर अनुमानित निवेश 125 करोड़ होगा। जल्द यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। 

कुम्हारों के ईंट/भट्टों एवं मिटटी के बर्तनों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति राशि 3 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दी गई है।

जमीन मालिकों और शासन के बीच चले आ रहे विवाद को हल करने का सरकार ने नया रास्ता निकाल लिया है। 

नई व्यवस्था के अनुसार यदि जमीन का मालिक सरकार द्वारा आवंटित की गई जमीन को वापस करता है तो उसे जिस कीमत में जमीन दी गई थी, उसमें से 10 फीसदी राशि काटकर बाकी राशि वापस कर दी जाएगी। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।


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