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जाट आरक्षण : धारा-144 दिल्ली-हरियाणा सीमा क्षेत्रों में लागू

नई दिल्ली:    हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर ताजा आंदोलन शुरू होने के मद्देनजर रविवार को  दिल्ली के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा लगा दी गई।

 दिल्ली पुलिस ने बताया कि धारा 144 शहर के एक-चौथाई से अधिक क्षेत्र में लगाई गई है।अधिकतर क्षेत्रों में जहां निषेधाज्ञा लगाई गई है, वे या तो हरियाणा से लगे सीमावर्ती इलाके हैं या वहां जाट समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। 

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीमांत जिलों एवं शहर के अन्य हिस्सों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाई है, जहां जाट आरक्षण मांग के सिलसिले में प्रदर्शन होने की आशंका है।'

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निषेधाज्ञा 18 पुलिस उप मंडलों में लगाई गई है, जिनमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली का द्वारका और नजफगढ़, बाहरी दिल्ली का अलीपुर और बवाना, दक्षिण दिल्ली का महरौली और वसंत विहार उप मंडल, दक्षिणपूर्वी दिल्ली का सरिता विहार और अंबेडकर नगर उप मंडल, उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी और खजूरी खास, पूर्वी दिल्ली में मधु विहार और कल्याणपुरी उप मंडल, पूरे उत्तरी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली का मुखर्जी नगर शामिल है। 

इन पांच उप मंडलों में 54 से अधिक पुलिस थाने आते हैं। इसमें शहर का एक-चौथाई से अधिक क्षेत्र आता है। जाट आंदोलन के पहले चरण के दौरान मुखर्जी नगर और नजफगढ़ क्षेत्रों में हिंसा हुई थी।
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