ट्रेन छूटने के बाद अब रिजर्वेशन वाले यात्रियों को किराए में कोई वापसी नहीं होगी। रिफंड के नियम में रेलवे बोर्ड ने बदलाव कर दिया है। नए नियम के तहत ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले वेटिंग और आरएसी के टिकट वापस करने में भी बहुत कम राशि ही मिलेगी।
साथ ही जनरल कोच में सफर करने वाले यात्री को 25 रुपए तक के टिकट पर कोई वापसी नहीं होगी। कम से कम 30 रुपए की राशि ही वापस की जाएगी। बोर्ड की ओर से पत्र सभी जोनल रेलवे को जारी कर दिए गए हैं। 11 नवंबर की आधी रात से रेलवे का नया नियम लागू हो जाएगा।
अब तक रिफंड के नियम में ट्रेन छूटने के दो घंटे के बाद भी टिकट वापस करने पर आधी राशि वापस हो जाती थी। जबकि 48 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर महज क्लर्कल चार्जेज ही काटे जाते थे। अब नियम बदल दिया गया है।
अब ट्रेन के छूटते ही रिजर्वेशन के रिफंड की दावेदारी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आरएसी और वेटिंग टिकट ट्रेन के छूटने के आधे घंटे पहले रद्द कराना होगा। आधे घंटे पहले तक 50 फीसदी राशि काटी जाएगी। लेकिन आधे घंटे से कम समय होने पर कोई भी रकम नहीं लौटाई जाएगी।
48 घंटे पहले टिकट रद्द कराने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। 48 घंटे पहले एसी फर्स्ट का टिकट रद्द कराने पर एसी फर्स्ट में 240 रुपये, एसी सेकेंड में 200 रुपये, एसी थर्ड में 180 रुपये, स्लीपर में 120 रुपये, चेयर कार (सेकेंड क्लास) में 60 रुपए, अनारक्षित कोच में 30 रुपए तक काटा जाएगा। डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह ने ये पत्र जारी कर दिया है।
बढ़ गया स्टेशन मास्टर का कद
टिकट रद्द करने के मामले में स्टेशन मास्टर की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। स्टेशन मास्टर को टिकट रद्द करने का अधिकार दिया गया है। स्टेशन मास्टर से टिकट रद्द कराने के लिए यात्री को चार्ट बनने के पहले संपर्क करना होगा। स्टेशन मास्टर को दूसरे स्टेशन से जारी टिकट को रद्द करने का भी अधिकार होगा।
साथ ही जनरल कोच में सफर करने वाले यात्री को 25 रुपए तक के टिकट पर कोई वापसी नहीं होगी। कम से कम 30 रुपए की राशि ही वापस की जाएगी। बोर्ड की ओर से पत्र सभी जोनल रेलवे को जारी कर दिए गए हैं। 11 नवंबर की आधी रात से रेलवे का नया नियम लागू हो जाएगा।
अब तक रिफंड के नियम में ट्रेन छूटने के दो घंटे के बाद भी टिकट वापस करने पर आधी राशि वापस हो जाती थी। जबकि 48 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर महज क्लर्कल चार्जेज ही काटे जाते थे। अब नियम बदल दिया गया है।
अब ट्रेन के छूटते ही रिजर्वेशन के रिफंड की दावेदारी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आरएसी और वेटिंग टिकट ट्रेन के छूटने के आधे घंटे पहले रद्द कराना होगा। आधे घंटे पहले तक 50 फीसदी राशि काटी जाएगी। लेकिन आधे घंटे से कम समय होने पर कोई भी रकम नहीं लौटाई जाएगी।
48 घंटे पहले टिकट रद्द कराने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। 48 घंटे पहले एसी फर्स्ट का टिकट रद्द कराने पर एसी फर्स्ट में 240 रुपये, एसी सेकेंड में 200 रुपये, एसी थर्ड में 180 रुपये, स्लीपर में 120 रुपये, चेयर कार (सेकेंड क्लास) में 60 रुपए, अनारक्षित कोच में 30 रुपए तक काटा जाएगा। डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह ने ये पत्र जारी कर दिया है।
बढ़ गया स्टेशन मास्टर का कद
टिकट रद्द करने के मामले में स्टेशन मास्टर की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। स्टेशन मास्टर को टिकट रद्द करने का अधिकार दिया गया है। स्टेशन मास्टर से टिकट रद्द कराने के लिए यात्री को चार्ट बनने के पहले संपर्क करना होगा। स्टेशन मास्टर को दूसरे स्टेशन से जारी टिकट को रद्द करने का भी अधिकार होगा।
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